भोपाल स्टेट हेंगर एवं एयरपोर्ट पर धारा 144 लागू
 भोपाल स्टेट हेंगर एवं एयरपोर्ट पर धारा 144 लागू

 



भोपाल | अनुविभागीय दण्डाधिकारी बैरागढ/शाहजहांनाबाद एन.के.सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भोपाल स्थित स्टेट हेंगर एवं एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस तथा विगत दिनों एयरपोर्ट पर सुरक्षा में हुई चूक के दृष्टिगत इन स्थानों पर रैली, धरना प्रदर्शन एवं अन्य कार्यक्रमों को प्रतिबंधित किया है।
    जारी आदेश अनुसार भोपाल स्थित स्टेट हेंगर एवं एयरपोर्ट पर किसी भी प्रकार की रैली, आमसभा,जुलूस, धरना,आंदोलन, प्रदर्शन, पुतला दहन, के आयोजन पर तत्काल आगामी दो माह तक प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधित क्षेत्रों में कार्यक्रम की आवश्यकता के दृष्टिगत अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (दक्षिण) अनुमति देने हेतु सक्षम होंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्ड के भागी होंगे। यह आदेश कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी तथा सुरक्षा में पदस्थ सुरक्षाकर्मी पर प्रभावशील नहीं रहेगा।