इंदौर।जिला प्रशासन द्वारा जिले में शांति और सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री लोकेश कुमार जाटव ने चार अरोपियों को लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण जिलाबदर कर दिया है।
जारी आदेशानुसार आरोपी लोकेश पिता अरूण खोपड़े निवासी परदेशीपुरा थाना परदेशीपुरा, आरोपी भय्यू उर्फ दीपक पिता गोमा निवासी गांधीनगर थाना गांधीनगर, आरोपी शुभम् पिता राजू तम्बोली निवासी पुरानी जीवन की फेल थाना परदेशीपुरा और आरोपी सूरज पिता मनोज भील निवासी ऋषि विहार कॉलोनी बुद्ध नगर थाना द्वारकापुरी को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जिलाबदर कर इंदौर और उससे लगे धार, खण्डवा,खरगोन देवास और उज्जैन की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का आदेश पारित किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।